त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 हेतु पंचायतों के पदाधिकारियों जिला पंचायत के सदस्य एवं जनपद पंचायत अध्यक्ष पदों के प्रवर्गवार एवं महिलाओं के प्रवर्गवार स्थानों के आबंटन एवं आरक्षण (Mohla Manpur Ambagarh Chowki Election) की कार्यवाही कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति कलेक्टर जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी द्वारा 08 जनवरी को अपरान्ह 11 बजे से कार्यालय कलेक्टर जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी के सभाकक्ष में किया जायेगा।
इसी प्रकार जनपद पंचायत मोहला/मानपुर/अंबागढ़ चौकी के लिये ग्राम पंचायत के सरपंच एवं पंच पदों के प्रवर्गवार तथा महिलाओं के प्रवर्गवार स्थानों के आबंटन और आरक्षण की कार्यवाही (Mohla Manpur Ambagarh Chowki Election) स्व. लाल श्याम शाह नवीन महाविद्यालय मोहला में 08 जनवरी 2025 को दोपहर 12 बजे से की जाएगी।
कलेक्टर ने आम नागरिकों के सूचना के लिये किया आम सूचना का प्रकाशन
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 एवं छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन 1995 के प्रावधानों के तहत् आरक्षण की कार्यवाही (Mohla Manpur Ambagarh Chowki Election) हेतु आम नागरिकों के जन सूचना के लिये दिनांक 03.01.2025 को सूचना का प्रकाशन किया गया है। आम सूचना का प्रकाशन कार्यालय कलेक्टर, परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास प्रशासन, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा किया गया है। आरक्षण की कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में उपस्थिति के लिये सूचना प्रकाशित किया गया है। जिला पंचायत के सदस्य, जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं सदस्य पदों के प्रवर्गवार आरक्षण की कार्यवाही दिनांक 08 जनवरी को अपरान्ह 11 बजे से कार्यालय कलेक्टर जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी के सभाकक्ष में किया जाना है। सरपंच एवं पंच पदों के प्रवर्गवार आरक्षण की कार्यवाही (Mohla Manpur Ambagarh Chowki Election) स्व. लाल श्याम शाह नवीन महाविद्यालय मोहला के कक्ष क्रमांक 01, 02 एवं 03 में दिनांक 08 जनवरी 2025 को दोपहर 12 बजे से किया जाना है।
आरक्षण कार्यवाही के लिये प्राधिकृत अधिकारी की किया गया नियुक्ति
ग्राम पंचायत के सरपंच, वार्ड, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, जनपद सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्यों के प्रवर्गवार आरक्षण (Mohla Manpur Ambagarh Chowki Election) के लिये जिला स्तर के अधिकारी अपर कलेक्टर, परियोजना निदेशक, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को प्राधिकृत अधिकारी कलेक्टर द्वारा नियुक्त किया गया है।